RBI के नियम न मानने पर 7 बैंकों पर लगा 11 करोड़ रुपये का जुर्माना

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मुंबई : रिजर्व बैंक ने चालू खाता खोलने के मानदंडों का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर 11 करोड़ रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया है। बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रत्येक पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 2019 के आदेशानुसार आचार संहिता और चालू खाते के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर सात बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक में निहित शक्तियों के प्रयोग पर जुर्माना लगाया गया है।

शीर्ष बैंक ने कहा कि उसने एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की और यह देखा गया कि बैंक उसके द्वारा जारी किए गए एक या अधिक निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को नोटिस जारी किए गए कि वे यह बताएं कि निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

आरबीआई ने एक अलग रिलीज में कहा कि इसने बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे से संबंधित मानदंडों का पालन न करने और धोखाधड़ी और वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के लिए कॉर्पोरेशन बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।